राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य में शनिवार 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसके माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा, प्रकरणों की सुनवाई के लिए 499 बेंचों का गठन किया गया है
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर परिसर में 9 मार्च को सुबह 10 बजे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भंडारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इस अवसर पर पदासीन एवं सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण, महाधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के गणमान्य सदस्य एवं रजिस्ट्री व रालसा के पदाधिकारी, पक्षकारगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर परिसर में उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश एवं रालसा के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह भाटी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया जाएगा
माथुर ने बताया कि जन सामान्य प्रकरणों की सुनवाई के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, जोधपुर एवं अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 499 बेंचों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमों से सुनवाई की जाएगी, उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 5 बेंचों का गठन कर कुल 2,201 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन कर कुल 2,162 लंबित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए है
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 NI Act के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, राजस्व मामले आदि रखे जाएंगे, इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन के प्रकरण भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे, प्रकरणों में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी तथा प्री-काउंसलर के सहयोग से 13 फरवरी से काउंसलिंग करवाई जा रही है