जयपुर-टोंक जिले के पलाड़ा, डोडवारी, मूण्डियां, साईदाबाद और मंडावर में बजरी खनन लीज धारकों के बजरी स्टॉक अनियमितता औरं अंतर पाने पर करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान पाया है। माइंस विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए खननकर्ताओं पर 17 करोड़ 17 लाख 65 हजार 45 रु का जुर्माना लगाया है और राशि राजकोष में जमा करवाने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये गये राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभाग द्वारा कराई जांच और मौके पर उपलब्ध स्टॉक में अंतर पाये जाने पर टोंक के सहायक खनि अभियंता द्वारा नियमानुसार शास्ती लगाते हुए राशि जमा कराने के नोटिस जारी किये गये हैं। विभाग द्वारा बजरी के मौके पर उपलब्ध बजरी के स्टॉक की 1.62 टन प्रति घनमीटर के अनुसार गणना की गई है। टोंक के मण्डावर में विभाग द्वारा 510694.63 टन बजरी का स्टॉक आंका गया जबकि संबंधित द्वारा 370114 टन स्टॉक ही दर्शाया गया। इस प्रकार 1,40,580.93 टन अधिक स्टॉक पाया गया। इस पर नियमानुसार 7 करोड़ 02 लाख 90 हजार 315 रुण् की शास्ति लगाई गई है। इसी तरह से डोडवाडी में 238583.84 टन बजरी का स्टॉक आंका गया जबकि संबंधित द्वारा 246893 टन ही स्टॉक में दर्शाया गया। इस प्रकार 8309.16 टन स्टॉक कम पाया गया। इस पर नियमानुसार 41 लाख 54 हजार 580 रु की शास्ती लगाई गई है। टोंक के ही मुण्डिया में 422560.26 टन स्टॉक आंका गया जबकि संबंधित द्वारा 528906 टन स्टॉक पोर्टल पर दर्शाया हुआ था। इस प्रकार 1.06.345.74 टन स्टॉक मौके पर कम पाया गया। इस पर 5 करोड़ 31 लाख 72 हजार 870 रु की शास्ती लगाई गई है। इस तरह से इन तीन स्थानों की कंपाउंड राशि सहित 12 करोड़ 76 लाख 77 हजार 765 रुपए की शास्ती लगाते हुए नोटिस दिया गया है।
इसी प्रकार से टोंक के ही पालडा में विभाग द्वारा 614796.91 टन बजरी स्टॉक आंकलित किया गया है जबकि संबंधित द्वारा 616598 टन ही स्टॉक पोर्टल पर दर्शा कर 1801.09 टन कम स्टॉक बताया गया है। इस पर 9 लाख 545 रु की शास्ती लगाई गई है। टोंक के ही सईदाबाद में 467270.31 टन स्टॉक आंका गया है जबकि संबंधित द्वारा पोर्टल पर 413750 टन स्टॉक दर्शाया गया है। इस तरह से 53520.35 टन अधिक स्टॉक बताया गया है। इस पर 2 करोड़ 67 लाख 60 हजार 175 रुण् की शास्ती लगाई गई है। टोंक के ही मुण्डिया में 239482.12 टन स्टॉक होना चाहिए था जबकि पोर्टल पर 206749 टन स्टॉक दिखाया गया है। इस तरह से 32733.12 टन अधिक स्टॉक दिखाया गया है। जिस पर नियमानुसार एक करोड़ 63 लाख 66 हजार 560 रुण् की शास्ती लगाई गई है। इस तरह से इन तीन स्थानों की मय कंपाउंड राशि 4 करोड़ 40 लाख 87 हजार 280 रुण् की शास्ती लगाते हुए सहायक खनि अभियंता संजय शर्मा द्वारा नोटिस दिया गया है।