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राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 2021 की भर्ती के याचिकाकर्ता रामगोपाल और 11 अन्य अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें SI भर्ती 2025 में शामिल करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में आया, जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने दलील दी कि इन अभ्यर्थियों ने 2021 की SI भर्ती के लिए सभी पात्रताएं पूरी की थीं, लेकिन पेपर लीक की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई थी। अब 2025 की नई भर्ती में उन्हें केवल उम्र पार होने के कारण बाहर किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है।
इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि यह राहत सिर्फ उन 12 अभ्यर्थियों को ही दी गई है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं पर ही लागू होगा। यानी अब अगर अन्य अभ्यर्थी भी इस लाभ को पाना चाहते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हाईकोर्ट में SI भर्ती 2021 से जुड़े सैकड़ों याचिकाएं दायर हो सकती हैं।
2021 की SI भर्ती में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। बाद में जांच में फर्जीवाड़ा और गलत चयन की कई परतें सामने आईं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन मेहनती अभ्यर्थियों को हुआ, जो पूरी तरह पात्र थे, लेकिन अब आयु सीमा पार होने के कारण 2025 की भर्ती से बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। यदि RPSC और सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए आयुसीमा में राहत देती है या विशेष व्यवस्था करती है, तो इन अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकार इस मसले पर क्या रुख अपनाती है।